
नैनीताल। जिलाधिकारी, नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न सूचना स्रोतों से ज्ञात कराया गया है कि नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा लेक ब्रिज चुंगी के सम्बन्ध में की गई निविदा का जनमानस द्वारा विरोध किया जा रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त के मद्देनजर जनभावनाओं और विरोध प्रदर्शनों का संज्ञान लेते हुए प्रकरण में निष्पक्ष जाँच किये जाने हेतु जाँच समिति का गठन किया गया है।
जांच समिति में उप जिलाधिकारी, नैनीताल, उप निदेशक, वित्त, डॉ. आर. एस. टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन आकदमी, नैनीताल तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल को रखा गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के क्रम में जाँच समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर जांच की जाएगी, जिसमें तकनीकी निविदा अधिप्राप्ति नियमावली के आलोक में सम्पन्न हुई?
तकनीकी निविदा सेवा शर्तों, नियमों, प्रकियाओं के आलोक में सम्पन्न हुई? क्या नगर पालिका की बोर्ड बैठक नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुरूप हुई।
उक्त आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने जाँच समिति के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उक्त प्रकरण की जाँच कर दो सप्ताह में जाँच रिपोर्ट पूर्ण निष्कर्षों सहित उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।









