
पिथौरागढ़। जिस पिथौरागढ़ जिले के ढाई साल तक लोकेश्वर सिंह एसपी रहे, वहीं की कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अदालत के आदेश पर हुए केस में पूर्व एसपी पर मारपीट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं।
व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की अर्जी पर सात अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 342, 355, 504, 506, 392 एवं 120 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
बुधवार को कोतवाल ललित मोहन जोशी ने कोर्ट के आदेश पर केस पंजीकृत होने की पुष्टि की। पीड़ित व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी का आरोप है कि छह फरवरी 2023 को वह बेटी के साथ पुलिस क्वार्टर के सीवरेज और बाथरूम सप्लाई की क्षतिग्रस्त लाइन की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय गए थे। आरोप है कि तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह एवं अन्य कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उनसे मारपीट की। अभद्रता कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में शिकायत दी थी। प्राधिकरण ने उनको दोषी करार देते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति उत्तराखंड शासन के गृह विभाग को भेजी थी।








