
देहरादून। दून में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश एटीसी देहरादून कुसुम की कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। मामला वर्ष 2020 का है। किशोरी के पिता ने तहर थी कि अतुल नाम का युवक उनकी बेटी को परेशान करता था। कोरोना काल में किशोरी का पीछा किया। इस दौरान उसने किश् धमकी भी दी। आरोप था कि 11 जून 2020 की रात अतुल ने धमकाकर किशोरी को घर से बाहर बुलाया और उसके साथ दुष् किया। बाद में घर पहुंच किशोरी ने परिजनों को आपबीती बता आरोप था कि युवक ने इसके बाद उनको भी धमकियां दी। पुलि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 10 नवंबर 2020 को कोर्ट आरोप पत्र दाखिल किए। कोर्ट में किशोरी के बयान अहम रहे। तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने आरोपी अतुल को दोषी ठहराया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।









