मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

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रुद्रपुर। वर्ष 2021 में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्य ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में छह गवाहों ने अदालत में गवाही दी।

मामला कोतवाली खटीमा क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 13 अक्तूबर 2021 की शाम एक व्यक्ति अपनी सात वर्षीय बेटी को सड़क किनारे खड़ा कर दुकान से सामान लेने गया था। वापस लौटने पर बच्ची वहां नहीं मिली। घर पर भी बच्ची नहीं मिली तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों से बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई दी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा कि पीलीभीत निवासी रविंद्र कुमार बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।

स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत में हुई। गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने रविंद्र कुमार को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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