
चम्पावत। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। दुष्कर्म का दोषी गौरव कश्यप मेरठ का रहने वाला है।
विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुज कुमार संगल ने नाबालिग किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2024 को टनकपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में कहा गया कि उसकी 15 साल की बेटी 22 मार्च को रोडवेज से एफडी लेने गई थी। लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 363, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (1)/6 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के दौरान जागृति विहार, मेरठ निवासी गौरव कश्यप और नाबालिग को मेरठ से हिरासत में लिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी गौरव कश्यप को सजा सुनाई।








