चर्चित नवीन हत्याकांड में तीन को उम्रकैद : डीजे विवाद से शुरू रंजिश ने ली जान, पत्थरों से कुचल की थी वारदात

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नैनीताल। भवाली क्षेत्र के बहुचर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह घटना 20 दिसंबर 2021 की रात की है, जब तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, मृतक और मुख्य आरोपी मोहित कुमार आर्य के बीच विवाद की शुरुआत एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर हुई थी। बाद में यह विवाद बढ़ता गया और आरोपियों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। कोर्ट ने भवाली क्षेत्र निवासी मोहित कुमार आर्य, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्य को दोषी पाया। सबसे अहम साक्ष्य आकाश सिंह के मोबाइल से बरामद वीडियो रहा, जिसमें आरोपियों को मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा गया।

वीडियो की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) चंडीगढ़ की जांच में भी हुई। इसके अलावा, पुलिस जांच में आरोपियों के कपड़ों और जूतों पर मिले खून के धब्बों ने भी केस को मजबूत किया। एफएसएल देहरादून की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि खून मृतक का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई, जो पत्थरों से वार करने के कारण आई थीं।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने प्रभावी पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष ने साक्ष्यों पर सवाल उठाए। हालांकि अदालत ने सभी परिस्थितियों को ठोस मानते हुए दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दोषियों से वसूली गई कुल 1.5 लाख रुपये की राशि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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