
नैनीताल। नकल माफिया गिरोह के सरगना के नाम से चर्चित आरोपी हाकम सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जबकि उसके सहयोगी पंकज गौड़ की जमानत बीती 14 जनवरी को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में मंजूर हो चुकी है।
हाईकोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को आरोपी हाकम सिंह की जमानत अर्जी सुनवाई के लिए पेश हुई। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि हाकम सिंह के खिलाफ पटवारी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के साक्ष्य नहीं हैं।
उसे पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मामले के एक अन्य आरोपी की जमानत दे दी गई है। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने हाकम सिंह की जमानत मंजूर कर ली। पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले 20 सितंबर को देहरादून पुलिस और एसटीएफ उत्तराखंड ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हाकम सिंह और सहयोगी पंकज को गिरफ्तार किया था।








