
नैनीताल। भीमताल थाना क्षेत्र में चार वर्ष पहले हुए चर्चित हत्याकांड में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। काठगोदाम–भीमताल मार्ग पर हेयरपिन बैंड के पास युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्ता अमरीन जहां और उसके साथी राधेश्याम शुक्ला को दोषी ठहराया है।
दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में राधेश्याम को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।








