नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में कोचिंग शिक्षक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

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रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर जिले के कोतवाली ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों में अपने बच्चों को कोचिंग भेजने को लेकर चिंता सता रही है।

जानकारी के मुताबिक, बीती 13 फरवरी को एक व्यक्ति ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में एक शिकायत दर्ज कराई थी।जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले दो सालों से आनंद विहार स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि कोचिंग शिक्षक विशाल कुमार सिंह ने छात्रा को बहला-फुसलाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मोदी मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह (उम्र 29 वर्ष), निवासी- किशनपुर टोला, जलालपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश), का रहने वाला है।

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