
हल्द्वानी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टीसी के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, सीओ अमित कुमार सैनी की निगरानी में थाना हल्द्वानी में धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही की गई है।
इस अभियोग में अभियुक्त नारायण दत्त परगाई निवासी ग्राम कुकना, थाना मुक्तेश्वर, जनपद नैनीताल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक भुवन सिंह राणा द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
प्रकरण की वित्तीय विवेचना के दौरान अभियुक्त के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर वाहन प्रकाश में आए। इनमें यूके 04 टीबी 5931 कार, यूके 04 जेड 3013, यूके 04 एए 6853 मोटरसाइकिल मिले।विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा इन वाहनों को वैध आय से क्रय किए जाने के संबंध में कोई संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
अतः उपरोक्त संपत्तियों के संबंध में जब्ती हेतु सक्षम प्राधिकारी को फ्रीजिंग ऑर्डर प्रेषित किया गया।
सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा आज 24 मारच को पारित आदेश में वाहन संख्या यूके 04टीबी-5931 कार,को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-बी (जी) के अंतर्गत Illegally Acquired Property मानते हुए, धारा 68-F(1) के अंतर्गत जब्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।








