
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के 451 पदों को शीघ्र भरने का आदेश जारी किया है। मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, सूरज गैरोला, मनोज पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2019-20 में 2287 सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन तब कोरोनाकाल में सी-टीईटी परीक्षा में देरी के कारण कई अभ्यर्थी डीएलएड उत्तीर्ण होने के बावजूद पात्र नहीं हो पाए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में ऐसे अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने को कहा था।
तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 20 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट में लिखित अंडरटेकिंग दी, कि ऐसे अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने 451 अन्य पद भी चिह्नित किए और 11 अक्तूबर 2021 को इन पदों के लिए विज्ञप्ति भी जारी हो गई। तब से नियुक्ति नहीं हुई है











