नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार की नजूल भूमि पर अवैध रूप से काबिज बाहरी लोगों को राज्य सरकार के द्वारा फ्री होल्ड किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने जनहित याचिका का क्षेत्र बताते हुए राज्य सरकार से इस मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई छः सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है। मामले के अनुसार उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी विनोद सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की नजूल भूमि पर बाहरी क्षेत्रों के लोग राज्य के सरकारी अफसरानों के साथ मिलकर यह भूमि अपने नाम दर्ज करा दी गयी है जबकि हकीकत यह है कि वर्षों से इस भूमि की देखभाल स्थानीय लोग कर रहे हैं लेकिन उनके हित में अभी तक इस भूमि की पफ्री होल्ड नहीं कराया गया। ऐसा ही एक मामला बड़कोट उत्तरकाशी का है जिसमें राज्य सरकार ने एक ही व्यक्ति को नजूल भूमि का आबंटन किया है। जिसमें याचिका कर्ता के द्वार 0.220 हैक्टेयर भूमि एक आलीशान होटल बनाया गया है जिसकी अनुमति प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा दी गयी। जनहित याचिका में कोर्ट प्रार्थना की गई है कि सरकार की नजूल भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों को न बांटा जाए और इसपर रोक लगाई जाए।