हल्द्वानी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा ने घूस लेने के मामले में राजस्व उपनिरीक्षक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विजिलेंस के सीओ अनिल मनराल ने बताया कि शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी मैनाझुंडी सितारगंज ने वर्ष 2018 में आय प्रमाणपत्र की रिपोर्ट लगाने के एवज में 5500 रुपये मांगने का आरोप लगाया था। एक मई 2018 को विजिलेंस की ट्रैप टीम ने राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 5500 रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन अधिकारी ने कोर्ट के सामने 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने मंगलवार को राजस्व उपनिरीक्षक राम सिंह को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।