
देहरादून। अंकिता हत्याकांड में 26 माह तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे समेत तीन को युवती की हत्या दोषी करार दिया है। इनमें रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित शामिल हैं। कोर्ट ने तीनों को आजीवन करावास व 50-50 हजार आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद बाहर भीड़ की ओर से तीनों दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है।
28 मार्च 2023 से मामले में ट्रायल शुरू हुआ था। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिसार्ट में रिसेप्शनिस्ट 19 वर्षीय युवती 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। छह दिन बाद उसका शव 13 किमी दूर चीला नहर के बैराज में मिला था। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर युवती की हत्या, साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के आरोप हैं। पुलकित आर्य वर्तमान में अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है