गोपेश्वर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अभियुक्त पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
साथ ही न्यायालय ने दस हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में सात लाख रुपये का भुगतान एक माह के भीतर करने के आदेश भी दिए हैं।
घर छोड़कर अपने ननिहाल मां के पास गई और घटना के बारे में बताया। जिसके बाद वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता ने कहा कि उसका पिता उसे बेचने और जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।