
उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ के फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को अदालत ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2700 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वह सरकारी काम में बाधा डालने और चक्काजाम मामले दोषी पाए गए हैं। पर्याप्त सबूत के अभाव में अदालत ने चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन फरवरी 2016 को फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से लगभग दो लाख रुपये बरामद किए गए। जयप्रकाश के पकड़े जाने की सूचना मिलने पर रमाकांत यादव अपने ढाई सौ समर्थकों के साथ अंबारी चौकी पहुंच गए। उन्हें छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चक्काजाम कर दिया। इससे चौक पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायन, रंगेश यादव तथा रजनीश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी विपिनचंद्र भास्कर ने कुल 15 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम त्रिपाठी ने रमाकांत यादव को दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास तथा 2700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी रंगीश यादव, मन्ना उर्फ शेषनारायण, रजनीश तथा चंद्रभान को दोषमुक्त कर दिया।









