अब शादी की सूचना थाने में देनी अनिवार्य, देर रात अचानक पहुंची पुलिस 15 लोगों को नोटिस जारी

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हल्द्वानी। पुलिस द्वारा शहर में संचालित विभिन्न बैंकट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैड बाजा के संचालकों के साथ बैठक के बाद देर रात पुलिस ने कई बैंक्वेट हॉलो का निरीक्षण किया। जिसमें बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी में कई बैंकट हॉलो को नोटिस जारी किया है।

चेकिंग के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को निर्देशों के अनुपालन के लिए नोटिस दिए गए तथा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

  1. वाहन पार्किंग व्यवस्था: विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंकट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए। सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित।
  2. डीजे और साउंड ट्राली पर प्रतिबंध: रात 10 बजे के बाद DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध।
  3. सूचना देना अनिवार्य: शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य।
  4. सीसीटीवी और सुरक्षा उपाय: बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  5. कर्मचारी सत्यापन: सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य।
  6. हर्ष फायरिंग और अग्निशमन सुरक्षा: हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य।

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