
नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़े मामले में आज कोई फैसला नहीं हो सका। अब इस पर अगली सुनवाई 19 अगस्त, मंगलवार को होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ इस प्रकरण की सुनवाई कर रही है।
सुनवाई के दौरान गायब चल रहे पांच जिला पंचायत सदस्यों पर सख्त टिप्पणी की गई। कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों का लगातार फरार रहना और पुलिस का उन्हें पकड़ने में असफल होना बेहद गंभीर विषय है।
कप्तान को कड़ी फटकार
नैनीताल के कप्तान को अदालत ने कठोर फटकार लगाई। इस पर कप्तान ने आश्वासन दिया कि सभी फरार जिला पंचायत सदस्यों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
SSP मीणा पर सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने SSP नैनीताल पी. एस. मीणा पर भी कड़े सवाल खड़े किए। अदालत ने पूछा कि जिले में हिस्ट्रीशीटर हथियारों के साथ खुलेआम कैसे घूम रहे थे। कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी की कि SSP का तत्काल ट्रांसफर किया जाए।
पुलिस की गलती मानी गई
एडवोकेट जनरल ने अदालत में स्वीकार किया कि इस मामले में नैनीताल पुलिस से चूक हुई है। उन्होंने एसएसपी को एक मौका देने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अब वह एसएसपी पर विश्वास खो चुका है।
अगला कदम
कोर्ट ने जिलाधिकारी (DM) और SSP नैनीताल को मामले से जुड़े तथ्यों पर शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने का आदेश दिया।