नगर निकाय चुनाव : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण रोटेशन पर राज्य सरकार से मांगा मूल रिकॉर्ड

खबर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अध्यक्ष पद की अस्थायी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय का मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह सूची 14 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च की दोपहर को होगी।

गौरतलब है कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण नियम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने 2024 में बनाई गई आरक्षण नियमावली को गलत बताते हुए निकायों में पुनः आरक्षण तय करने की मांग की है।

सम्बंधित खबरें