नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिंचाई शोध संस्थान रुड़की के 100 से अधिक आवासीय भवनों को गैर निवर्तमान घर से सम्पन्न व्यक्तियों, पूर्व विधायकों, मेयरों व कई राष्ट्रीय पार्टियों के मंडल प्रभारी व्यक्तियों को किराए पर बाजार मूल्य से न्यूनतम दर पर दिए जाने के मामले पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करने बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 18 जून तक इस पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि यह आवंटन किस नीति के तहत हुए हैं और यदि यह नीतिगत निर्णय के विरुद्ध है तो मकानों का नियम विरुद्ध आवंटन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई कर 18 जून तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।