सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब परोसने और पीने पर पूरी तरह प्रतिबंध, शराब पी तो देना होगा 51 हजार रुपए जुर्माना

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टिहरी। शराबबंदी की मुहिम में अब टिहरी का प्रतापनगर ब्लॉक का सिलोड़ा गांव भी शामिल हो गया है। सिलोड़ा गांव में होने वाली शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब परोसने और पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्राम सभा और महिला मंगल दल की बैठक में ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति गांव में शराब पिलाएगा उससे 51 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। गांव में शराब पीने और पिलाने वाले का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा।

सिलोडा गांव के पंचायती आंगन में ग्राम प्रधान प्रमिला देवी और महिला मंगल दल की अध्यक्ष बसंती देवी की अध्यक्षता में ग्रामीणों की खुली बैठक हुई। बैठक में सभी ग्रामीणों की सहमति से गांव में शराब को पूर्ण प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया। ग्राम प्रधान प्रमिला ने कहा कि शादी-विवाह, नामकरण, मुंडन सहित तमाम बड़े-छोटे कार्यक्रमों के आयोजन पर शराब परोसी जा रही है, जिससे पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है।

युवा पीढ़ी सबसे अधिक शराब कि गिरफ्त में आ रही है, जो भविष्य के लिए घातक है। शराब पिलाने और पीने पर प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी हो गया है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष बसंती ने कहा कि शराब पीने के बाद कई व्यक्ति अपने परिवार और गांव में झगड़ा करने लगते हैं, जिससे परिवार और गांव में कलह बढ़ता जा रहा है।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अब गांव में किसी भी कार्यक्रम में जो व्यक्ति शराब परोसेगा उस पर 51 हजार रुपये अर्थदंड लगाने के साथ उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जो व्यक्ति बाहर से आने वाले मेहमानों को अपने घर पर शराब पिलाएगा और स्वयं भी शराब का सेवन कर गांव के सामाजिक समारोह में शामिल होगा, उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त नियम गांव में कम से कम आगामी 10 वर्षों तक लागू रहेंगे।
बैठक में ललिता देवी, जमुना देवी,, सीता देवी, अषाड़ी देवी, छटांगी देवी, सुशीला देवी, ममता देवी, गुड्डी देवी, धनपति देवी, कल्याण सिंह, चंदन सिंह, बलवीर सिंह, मुंशी सिंह, राय सिंह, शूरवीर सिंह आदि मौजूद थे

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