हाईकोर्ट का निर्देश, कहा- नैनीताल में जाम से निपटने के लिए प्लान पेश करें

खबर शेयर करें -

नैनीताल। हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर के अंदर लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को होने वाली परेशानियों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। 

कोर्ट ने जिला प्रशासन को समस्या के निवारण के लिए चार सप्ताह में प्लान पेश करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि बीते माह कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल के लिए बनाया गए वन वे ट्रायल ट्रैफिक प्लान लागू करके देखा गया जो असंभव था। रूट डायवर्जन के दौरान जहां स्थानीय व व्यापारियों को हल्द्वानी जाने के लिए एक से डेढ़ घंटा लगता था उन्हें कालाढूंगी से भेजने पर ढाई से तीन घंटे तक का समय लगा। इसकी वजह से प्रशासन, पुलिस सहित स्थानीय लोगों को भी कई समस्याओं से गुजरना पड़ा।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। प्रार्थनापत्र में कहा गया कि नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान आए दिन लगने वाले जाम से स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर के अंदरूनी मार्गों पर जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय पर स्कूल और कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे थे।

सम्बंधित खबरें