हल्द्वानी RTO का नया आदेश : सीज गाड़ियों को 90 दिनों में नहीं छुड़ाया तो 91वें दिन में नीलामी, मालिक की होगी जिम्मेदारी

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हल्द्वानी । परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में लंबे समय से बड़ी संख्या में खड़ी सीज गाड़ियां अब विभाग के लिए मुसीबत बन गई हैं। स्थिति यह है कि परिसर सीज वाहनों से पूरी तरह भर चुका है। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए 90 दिन के भीतर वाहन रिलीज न कराने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) इन्फोर्समेंट अरविंद पांडे ने बताया कि सीज नोटिस जारी होने के बाद भी वाहन स्वामी वाहन छुड़ाने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण परिसर अनावश्यक रूप से अव्यवस्थित हो रहा है।

लंबे समय तक खड़े रहने से वाहनों की हालत खराब होती
लंबे समय तक खड़े रहने से वाहनों की हालत खराब होती जा रही है और उनकी बाजार कीमत भी तेजी से गिर रही है। उन्होंने बताया कि अब से किसी भी वाहन को सीज करने के दौरान नोटिस पर स्पष्ट रूप से 90 दिन में गाड़ी छुड़ाने और ऐसा न करने पर 91वें दिन नीलामी प्रक्रिया शुरू होने का उल्लेख किया जाएगा। यदि वाहन स्वामी निर्धारित समय में वाहन नहीं लेता है, तो विभाग नीलामी पोर्टल पर गाड़ी की बोली प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

RTO पांडे ने बताया कि परिसर में करीब 120 छोटे-बड़े वाहन लंबे समय से खड़े थे, जिनमें से लगभग 40 वाहनों की नीलामी की जा चुकी है। शेष वाहनों की नीलामी प्रक्रिया भी जल्द आगे बढ़ाई जाएगी।

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