छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी बॉक्सिंग कोच को पांच साल की सजा

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रुद्रपुर। काशीपुर में साढ़े चार साल पहले डे बोर्डिंग की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में दोषी बॉक्सिंग कोच को पॉक्सो अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार साढ़े चार साल पहले काशीपुर स्थित साई स्टेडियम में डे बोर्डिंग की छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी। आरोप था कि बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह संधू उसके साथ गलत हरकत करता था। 17 जुलाई 2019 को जब कोच ने फिर से गलत हरकतें कीं तो छात्रा ने माता-पिता को सारी बात बता दी। परिजनों की शिकायत पर साई केंद्र काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह ने जांच कमेटी गठित की। जांच में दोषी मिलने पर कोच के खिलाफ 23 अगस्त 2019 को कोतवाली में केस दर्ज कराया गया।

मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 10 गवाह और साक्ष्य पेश कर हरजिंदर पर आरोप सिद्ध कर दिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अश्वनी गौड़ ने दोषी हरजिंदर सिंह संधू को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 354 आईपीसी में तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये देने के लिए कहा है।

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