नैनीताल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्तूबर तक करा लिए जाएंगे। प्रदेश के अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने ये जानकारी मंगलवार को हाईकोर्ट में दी। इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी।
पूर्व में कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा था कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करा लिए जाएंगे? मंगलवार को अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि इस माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव होने की वजह से राज्य में तय समय के भीतर निकाय चुनाव नहीं हो पाए। क्योंकि राज्य का प्रशासन लोकसभा चुनाव में जुटा था। इसके बाद मानसून में प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में जुटना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में शासन प्रदेश में निकाय चुनाव कराने में सक्षम नहीं था। अब सरकार 25 अक्तूबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है।