फर्जी बीएमएस डिग्री का मामला : HC का फैसला, राज्य सरकार से दस दिन में मांगा जवाब

खबर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में फर्जी बीएमएस डिग्री के प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी सत्येंद्र मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आरोप लगाया गया है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डी कुमार शर्मा ने अपनी 12वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट के आधार पर इंडियन मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष का पद 2018 में प्राप्त किया और 2021 तक काउंसिल के अध्यक्ष बने रहे।

इस दौरान एक अन्य आरोपी इमलाल खान के साथ मिलकर हजारों फर्जी बीएमसी की डिग्री का आठ से दस लाख रुपए में सौदा किया। गलत तरीके से बीएमएस डिग्री प्राप्त चिकित्सकों ने कोविड काल के दौरान उत्तराखंड के नागरिकों का गलत उपचार किया। जिससे कई रोगियों की मौत हो गई।

सम्बंधित खबरें