हल्द्वानी। जिलाधिकारी नैनीताल ने बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू में 11 से 14 घंटे तक की ढील के आदेश जारी किए हैं। जबकि इन क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही वनभूलपुरा में अतिक्रमण मुक्त कराए गए क्षेत्र की सौ मीटर की परिधि में कर्फ्यू (पूर्णत: बंद) का आदेश प्रभावी रहेगा। जिन स्थानों में राहत दी गई है, वहां कर्फ्यू में छूट का यह आदेश 17 फरवरी को सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा।
डीएम वंदना सिंह के आदेश के मुताबिक, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के गौजाजाली, रेलवे बाजार, आरएफसी गोदाम क्षेत्र में सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में 14 घंटे की छूट दी है। जबकि रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शेष बनभूलपुरा में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में 11 घंटे छूट रहेगी। जबकि शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
कर्फ्यू में छूट के दौरान क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े प्रतिष्ठान और दुकानें खुली रहेंगी। आम लोग सामान खरीदने दुकानों तक आ-जा सकेंगे। साथ ही आदेश में अतिक्रमण मुक्त कराए गए क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि में कर्फ्यू (पूर्णत: बंद) के आदेश प्रभावी रहने की बात कही गई है। कर्फ्यू में राहत के दौरान अनावश्यक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। क्षेत्र के लोगों के लिए यह छूट सिर्फ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में ही आवागमन पर लागू होगी। क्षेत्र के लोग कर्फ्यू वाले क्षेत्र से बाहर आ-जा नहीं सकेंगे। हालांकि छात्र-छात्राएं परीक्षा देने के लिए जा सकेंगे।
क्षेत्र में निवासरत कर्मचारी भी बोर्ड ड्यूटी पर जा सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को लाउडस्पीकर से क्षेत्र में इस आदेश का प्रचार करने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति को कर्फ्यू वाले क्षेत्र में चस्पा की जाएगी।