देहरादून। गोद ली हुई दो साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, जिसमें से 20 हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़ित पक्ष को देने होंगे।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एफटीसी (पॉक्सो) पंकज तोमर की कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार, डोईवाला क्षेत्र में 2021 में यह मामला सामने आया था। एक महिला ने बहन से दो साल की बच्ची को गोद लिया था।
बाकायदा इसका गोदनामा पंजीकृत कराया गया था। महिला का आरोप था कि पति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। तब पुलिस ने केस दर्ज कर महिला के पति को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखीं। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। अर्थदंड नहीं भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।